केरल हाईकोर्ट: मुसलमान औरतें अब बिना अदालत गए दे सकती हैं तलाक़, चार सवालों के जवाब

केरल हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाए बग़ैर, मुसलमान औरतों के शरिया क़ानून के तहत तलाक़ देने को सही ठहराया है.

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