नफ़रती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से साफ़ कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना राज्य में अभद्र भाषा के किसी भी मामले के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान लेने का निर्देश दिया है.

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